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हाईकोर्ट के आदेश से याचिकाकर्ता ईश्वर लाल साहू को बड़ी राहतभूमि अधिग्रहण मामले में पुनर्वास व रोजगार दावे पर 45 दिन में निर्णय के निर्देश

रायगढ़। माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27 जनवरी 2026 ने भूमि अधिग्रहण से प्रभावित याचिकाकर्ता ईश्वर लाल साहू को महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है। WPC क्रमांक 6012/2024 Ishwar Lal Sahu Vs. State of Chhattisgarh & Others प्रकरण में न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि भूमि अधिग्रहण की तिथि पर प्रभावी राज्य पुनर्वास नीति के अनुसार याचिकाकर्ता के पुनर्वास एवं रोजगार दावे पर विधिसम्मत विचार किया जाए।जिला कलेक्टर रायगढ़ द्वारा जारी पत्र के अनुसार, संबंधित भूमि का अधिग्रहण Chhattisgarh Land Revenue Code की धारा 247 (Surface Right) के अंतर्गत किया गया था। न्यायालय ने यह भी प्रतिपादित किया है कि दावों पर विचार Chhattisgarh Resettlement and Rehabilitation Policy के प्रावधानों के अनुरूप ही किया जाना अपेक्षित है।

45 दिन में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश

हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि आदेश की प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से 45 दिनों के भीतर आवश्यक कार्रवाई पूर्ण की जाए। कलेक्टर कार्यालय ने यह आदेश संबंधित कंपनी प्रबंधन को प्रेषित करते हुए अपेक्षित परीक्षण एवं निर्णय लेकर कार्यालय को अवगत कराने के निर्देश दिए हैं।

प्रभावित परिवारों के लिए मिसाल

इस आदेश को क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित अन्य परिवारों के लिए भी एक महत्वपूर्ण मिसाल माना जा रहा है। याचिकाकर्ता ईश्वर लाल साहू द्वारा न्यायालय की शरण लेने के बाद अब उनके पुनर्वास एवं रोजगार संबंधी अधिकारों पर विधिक रूप से विचार सुनिश्चित होगा।स्थानीय ग्रामीणों एवं सामाजिक संगठनों ने इसे न्याय की दिशा में एक अहम कदम बताया है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि संबंधित प्रबंधन निर्धारित समयसीमा में क्या निर्णय लेता है।

Sajal Kumar Madhu

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