बिलासपुर ब्रेकिंग: जग्गी हत्याकांड में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, अमित जोगी को 3 हफ्ते में सरेंडर के आदेश।

धरमजयगढ़ हेड/
बिलासपुर बहुचर्चित रामा अवतार जग्गी हत्याकांड में आज छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पूर्व विधायक अमित जोगी को बड़ा झटका देते हुए उन्हें तीन हफ्ते के भीतर सरेंडर करने का निर्देश दिया है।हाई कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को नियमानुसार न्यायिक प्रक्रिया का पालन करना होगा। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब अमित जोगी के पास सरेंडर करने के लिए सीमित समय बचा है।यह मामला लंबे समय से सुर्खियों में रहा है और प्रदेश की राजनीति में भी इसका खासा असर देखा गया है। रामा अवतार जग्गी हत्याकांड को लेकर पहले भी कई कानूनी मोड़ आए, लेकिन आज का फैसला एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है।कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, यदि तय समय सीमा में सरेंडर नहीं किया जाता है तो पुलिस आगे की कार्रवाई कर सकती है। वहीं, इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में भी हलचल तेज हो गई है। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि अमित जोगी तय समय के भीतर सरेंडर करते हैं या आगे कानूनी विकल्प अपनाते हैं।



